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सख्ती : भूमि विवाद मामलों में मनमाने आदेशों पर रोक राजस्व अधिकारियों को निष्पक्ष और एकरूप कार्रवाई के निर्देश- (Date: 01-01-2026)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।
भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे में अब राजस्व अधिकारियों और कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों में समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी जिला समाहर्ताओं एवं राजस्व अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी राजस्व पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद-14 और समता के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे, ताकि समान परिस्थितियों वाले मामलों में समान निर्णय सुनिश्चित हो सके।

पत्र में कहा गया है कि भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, अतिक्रमण हटाने, जमाबंदी कायम करने, पट्टा देयता तथा सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों में एकरूप, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई अपेक्षित है। पहचान देखकर आदेश देना, दबाव में आकर भिन्न व्यवहार करना, समान मामलों में अलग-अलग निर्णय लेना तथा चयनात्मक सख्ती जैसे कृत्यों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।

इन दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को सौंपी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।