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बिहार में स्कूलों और मंदिरों के पास खुले में मांस बिक्री पर रोक- (Date: 24-02-2026)

पटना। राज्य सरकार ने स्कूलों, मंदिरों और अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों के आसपास खुले में मांस की बिक्री पर सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय राज्यव्यापी स्तर पर लिया गया है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और सार्वजनिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिनके पास नगर विकास विभाग का भी प्रभार है, ने कहा कि अब मांस, मछली और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों के भीतर ही निर्धारित नियमों के तहत की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खुले में अवैध रूप से संचालित दुकानों को बंद किया जाएगा।

सरकार ने सभी नगर निकायों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को निर्देश जारी कर कहा है कि बिना अनुमति संचालित दुकानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। यह भी कहा गया है कि कई स्थानों पर बिना लाइसेंस और अस्वच्छ परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही थी, जो नियमों का उल्लंघन है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, स्वच्छता सुनिश्चित करना और सामाजिक सद्भाव को कायम रखना है।