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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक और सख्त आदेश जारी- (Date: 26-02-2026)

पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में समय-सीमा के अनुपालन को लेकर एक और सख्त आदेश जारी किया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में सेवाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन और मामलों की सतत समीक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को सुने बिना दंडित नहीं किया जा सकता तथा कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यह सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने की आधारशिला है।

आदेश में कहा गया है कि आरसीएमएस एवं बिहार भूमि पोर्टल पर दर्ज मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। जनता के अधिकारों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना है, ताकि आम नागरिकों को राजस्व संबंधित सेवाएं निर्धारित समय में मिल सकें।